Section 69 of BNS in Hindi

March 11, 2026

By: Daniel Cross

भारतीय आपराधिक कानून में महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई प्रावधान बनाए गए हैं। Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 के तहत एक महत्वपूर्ण प्रावधान है Section 69 of BNS in Hindi, जो धोखे या कपटपूर्ण साधनों के माध्यम से बनाए गए शारीरिक संबंधों को अपराध मानता है। यह प्रावधान खासतौर पर उन मामलों को संबोधित करता है जहाँ किसी महिला की सहमति छल या झूठे वादे के आधार पर ली जाती है।

सरल शब्दों में कहें तो यह धोखे से शारीरिक संबंध कानून से जुड़ा प्रावधान है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाता है और शुरुआत से ही उसका विवाह करने का कोई इरादा नहीं होता, तो इसे अपराध माना जा सकता है। यह कानून ऐसे मामलों को बलात्कार से अलग अपराध BNS 69 के रूप में देखता है, लेकिन फिर भी इसके लिए गंभीर सजा का प्रावधान किया गया है।

Related Post: Section 110 of BNS in Hindi

कपटपूर्ण साधन आदि का उपयोग करके संभोग करना Bharatiya Nyaya Sanhita 2023

Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 धारा 69 में “प्रवंचनापूर्ण साधनों” का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को भ्रमित करके या धोखे से उसकी सहमति प्राप्त करता है, तो यह अपराध की श्रेणी में आ सकता है। कपटपूर्ण साधनों का अर्थ ऐसे झूठे वादों या गलत जानकारी से है जिनका उद्देश्य केवल संबंध बनाना होता है।

उदाहरण के तौर पर, नौकरी या प्रमोशन का झूठा वादा संबंध बनाने के लिए किया जाए या पहचान छिपाकर विवाह का प्रलोभन दिया जाए, तो यह भी इस कानून के दायरे में आ सकता है। ऐसे मामलों में महिला की सहमति धोखे से लेना या धोखे से सहमति प्राप्त करना कानूनी रूप से मान्य नहीं माना जाता। इसलिए, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर महिला के साथ छलपूर्वक संबंध बनाता है, तो उसके खिलाफ धारा 69 के तहत दंड लागू हो सकता है।

कानून के अनुसार, यदि अपराध सिद्ध हो जाता है तो आरोपी को कारावास की सजा दी जा सकती है जो कई वर्षों तक हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह प्रावधान भारतीय कानून में धोखे से संबंध बनाने की घटनाओं को रोकने के लिए बनाया गया है और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Conclusion

कुल मिलाकर, Section 69 of BNS in Hindi का उद्देश्य उन परिस्थितियों को नियंत्रित करना है जहाँ किसी महिला की सहमति धोखे या झूठे वादे के आधार पर ली जाती है। यह कानून स्पष्ट करता है कि बिना इरादे के विवाह का वादा, पहचान छिपाना या अन्य कपटपूर्ण तरीकों से संबंध बनाना कानूनी अपराध हो सकता है।

आज के समय में इस कानून की जानकारी होना बेहद जरूरी है। BNS 69 कानूनी प्रावधान महिलाओं को सुरक्षा देने और गलत इरादों से किए गए संबंधों के खिलाफ कार्रवाई करने का अवसर देता है। जागरूकता बढ़ने से ऐसे मामलों में न्याय पाना आसान हो सकता है और समाज में जिम्मेदारी भी बढ़ती है।

Leave a Comment